National Flag Hoisting Rules in Hindi

National Flag Hoisting Rules 2026: तिरंगा फहराने से पहले जान लें ये 7 नियम

National Flag Hoisting Rules in Hindi: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) हो या स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), हर भारतीय के हाथ में तिरंगा देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से झंडा फहराना एक कानूनी अपराध है? इसके लिए आपको 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

भारत सरकार ने ‘Flag Code of India, 2002’ में झंडा फहराने के कुछ सख्त नियम बनाए हैं। हाल ही में (2022 में) इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं। आइए जानते हैं 2026 के अपडेटेड नियम।


1. अब रात में भी फहरा सकते हैं तिरंगा (New Rule)

  • पुराना नियम: पहले सूर्यास्त (Sunset) के बाद झंडा उतारना अनिवार्य था।
  • नया नियम (2022 संशोधन): ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत नियमों में बदलाव किया गया है। अब अगर आप अपने घर पर या खुले में झंडा फहरा रहे हैं, तो उसे दिन और रात (24 घंटे) फहराया जा सकता है।

2. झंडे का मटीरियल (Material Matters)

  • क्या सही है: अब आप कॉटन, ऊन, रेशम, खादी के अलावा पॉलिएस्टर (Polyester) का झंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना हुआ हो सकता है।
  • क्या गलत है: प्लास्टिक के झंडों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और उनका सम्मानपूर्वक निपटान (Disposal) मुश्किल होता है।

3. फहराने का सही तरीका (Positioning)

  • केसरिया रंग: झंडा फहराते समय ध्यान रखें कि केसरिया रंग (Saffron) हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर झंडा वर्टिकल (खड़ा) लगा रहे हैं, तो केसरिया रंग देखने वाले के बाईं ओर (Left) होना चाहिए।
  • झुका हुआ झंडा: तिरंगा कभी भी झुका हुआ नहीं होना चाहिए (सिवाय राजकीय शोक के)।
  • जमीन से स्पर्श: झंडा कभी भी जमीन या पानी को नहीं छूना चाहिए।

4. अपनी गाड़ी पर झंडा कौन लगा सकता है? (Car Rules)

अक्सर लोग अपनी प्राइवेट कारों पर झंडा लगा लेते हैं। यह गैर-कानूनी है।

  • नियम: मोटर कारों पर झंडा लगाने का अधिकार केवल गिने-चुने लोगों को है:
    • राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
    • प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री
    • राज्यपाल और मुख्यमंत्री
    • सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज
  • आम नागरिक अपनी गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता। ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है।

गणतंत्र दिवस के लिए भाषण चाहिए? यहाँ देखें: [Republic Day Speech in Hindi]

5. अन्य झंडों के साथ नियम (Height Rule)

  • अगर किसी कार्यक्रम में तिरंगे के साथ कोई और झंडा (जैसे स्कूल या धर्म का झंडा) फहराया जा रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए।
  • कोई भी अन्य झंडा तिरंगे के बराबर या उससे ऊपर नहीं रखा जा सकता।

6. फटे हुए झंडे का क्या करें? (Disposal Rules)

यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अक्सर लोग उत्सव के बाद झंडे को सड़कों या कचरे में फेंक देते हैं, जो कि राष्ट्रीय अपमान है।

अगर झंडा फट गया है या मैला हो गया है, तो उसे फेंकें नहीं, बल्कि उसे ‘सम्मानपूर्वक नष्ट’ करें:

  • तरीका 1 (दफनाना): झंडे को एक लकड़ी के बॉक्स में रखकर जमीन में सम्मानपूर्वक दफना दें।
  • तरीका 2 (जलाना): झंडे को एकांत में (Private) रखकर सम्मान के साथ पूरी तरह जला दें। इसे सरेआम कचरे की तरह नहीं जलाया जा सकता।

7. सजा का प्रावधान (Penalty)

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर तिरंगे का अपमान करता है, उसे जलाता है, कुचलता है या गंदा करता है, तो ‘Prevention of Insults to National Honour Act, 1971’ के तहत उसे 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

क्या आप जानते हैं 26 जनवरी को कौन सी झांकियां निकलेंगी? पढ़ें: [Republic Day Project Ideas]


Quick Summary Table (क्या करें, क्या न करें)

परिस्थितिक्या करें (Do’s)क्या न करें (Don’ts)
रंगकेसरिया हमेशा ऊपरकेसरिया नीचे कभी न हो
स्थितिसीधा और तना हुआमैला, कुचला या फटा हुआ
कपड़ाखादी, कॉटन, पॉलिएस्टररुमाल या कुशन कवर के रूप में यूज़ न करें
समयदिन-रात (घर पर)बारिश/तूफान में भी न उतारें (अगर घर पर है)

तिरंगा सिर्फ़ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हमारे देश की आन-बान और शान है। इस गणतंत्र दिवस पर झंडा जरूर फहराएं, लेकिन पूरी मर्यादा और नियमों के साथ। अगर आपको सड़क पर कोई झंडा गिरा हुआ मिले, तो उसे उठाकर सम्मानपूर्वक अपने पास रख लें या नष्ट कर दें, उसे पैरों तले न आने दें।

जय हिन्द!


FAQ: National Flag Rules

Q1. क्या हम अपने कपड़ों पर तिरंगा बनवा सकते हैं?

Ans: आप कमर से ऊपर के कपड़ों (जैसे टी-शर्ट) पर तिरंगा बनवा सकते हैं। लेकिन कमर से नीचे के कपड़े (पैंट, अंडरवियर) या रुमाल/नेपकिन पर तिरंगा बनवाना अपमान माना जाता है।

Q2. क्या प्लास्टिक के झंडे गैर-कानूनी हैं?

Ans: गृह मंत्रालय ने प्लास्टिक के झंडों का उपयोग न करने की सलाह दी है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते और लंबे समय तक नष्ट नहीं होते।

Q3. झंडे का सही अनुपात (Ratio) क्या है?

Ans: राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार (Rectangular) होना चाहिए और इसकी लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए।


देशभक्ति का असली सबूत नियमों का पालन करना है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि कोई अनजाने में तिरंगे का अपमान न करे। Siksha Tak की ओर से आप सभी को जय हिन्द!

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